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क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जरूर पढ़ें ये गुड न्यूज

Tue, 21 Jul 2015 12:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Jul 2015 12:12 PM IST
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क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जरूर पढ़ें ये गुड न्यूज

instructions by researve bank of india for credit card shopping

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया फरमान जारी किया है। इससे काफी राहत मिलेगी। जानिए क्या है फरमान?

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जरूर पढ़ें ये गुड न्यूज

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आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) के नए फरमान के तहत अब क्रेडिट कार्ड का भुगतान देरी से करने पर बैंक अतिरिक्त चार्ज नहीं लगा सकेंगे। अब ग्राहक को ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट के लिए कुछ अतिरिक्त दिन दिए जाएंगे।

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आरबीआई ने बिलिंग नियमों को कड़ा करते हुए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं या इसकी क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जब भुगतान तीन महीने से अधिक समय से बकाया हो।

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रिजर्व बैंक के प्रवक्ता के अनुसार बैंक किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर को तब तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) घोषित नहीं कर सकते हैं, जब तक न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी पेमेंट डेट से 90 दिन के अंदर नहीं की गई हो।

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साथ ही रिजर्व बैंक की ओर से जारी निर्देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों को लचीला रुख अपनाने के लिए कहा है। इसके तहत किसी क्रेडिट कार्ड खाते के पिछले बकाया की स्थिति की गणना मंथली क्रेडिट कार्ड डिटेल में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी।

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