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पुलिस भर्ती के नियम बदले, अब 15 नई शर्तों के साथ होगी परीक्षा,कई शर्तें झटका देंगी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 12 Mar 2018 08:33 PM IST
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पुलिस में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब युवाओं को पुलिस अफसार की नौकरी पाने के लिए ये तीन शर्तें पूरी करनी होंगी, देखिए जानकारी।
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हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में पुलिस भर्ती के नए नियमों को मंजूरी दी गई है। डीजीपी बीएस संधू का कहना है कि हरियाणा पुलिस में 6 हजार जवानों की भर्ती होगी। इसमें 400 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर भर्ती के जाएंगे। नई पॉलिसी पास होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी करीब 6 हजार भर्तियां हो रही हैं। यह पूरी होने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। वहीं अब भर्ती करते हुए कुछ नए नियम फॉलो किए जाएंगे।
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हरियाणा के गृह विभाग ने अब ‘हरियाणा पुलिस सेवा नियम 2017 (संशोधन)’ तैयार किया है। इस मसौदे को मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन से उप-निरीक्षक के पद के लिए कद और छाती में माप आंकड़ागत होगा और विभागीय उम्मीदवारों को उप-निरीक्षक के रैंक में आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। इन नियमों को हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित और अन्य रैंक) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
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नए नियमों के तहत, अब पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए लंबा कद और चौड़ा सीना रखना होगा। हरियाणा पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी विभागीय उम्मीदवारों को उप-निरीक्षक के रैंक में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में, कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना चार सेंटीमीटर के फुलाव के साथ कम से कम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए।
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पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए कद विज्ञापन या शुद्घिपत्र के समय लागू सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के मामले में कद 158 सेंटीमीटर जबकि पात्र आरक्षित श्रेणियों के मामले में कद विज्ञापन या शुद्घिपत्र के समय लागू सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 156 सेंटीमीटर होना चाहिए।