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खुशखबरीः एमडी-एमएस करने के लिए इस राज्य ने बदले आरक्षण के नियम, पांच क्लिक करके पढ़ें

Thu, 07 May 2020 01:18 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 07 May 2020 01:18 PM IST
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Haryana Government Changed Reservation Rules for MD and MS Course
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media
मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स  के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने अपने आरक्षण नियम में बदलाव कर दिया है, जानने के लिए आगे की स्लाइड देखें...
Haryana Government Changed Reservation Rules for MD and MS Course
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
पहले सामान्य वर्ग के लिए 156 में से केवल 31 सीटें थीं, अब उसे बढ़ाकर 84 कर दिया गया है। इस बाबत हरियाणा मेडिकल शिक्षा के निदेशक ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि राज्य में सीट आरक्षित करने के नियम में संशोधन कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार कुल सीट 156 में से सामान्य वर्ग के लिए 84 आरक्षित की गई हैं, जबकि एससी वर्ग के लिए  30, बीसीए वर्ग के लिए 26 व बीसीबी वर्ग के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं।
Haryana Government Changed Reservation Rules for MD and MS Course
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब याची की मांग पूरी को चुकी है और याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसे में हाईकोर्ट याचिका का निपटारा करता है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स की काउंसिलिंग पर रोक के आदेश जारी किए थे। इन कोर्सों में प्रवेश के लिए 4 और 5 मई को काउंसलिंग होनी थी।
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Haryana Government Changed Reservation Rules for MD and MS Course
प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स की 87 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किए जाने के खिलाफ डॉ. विक्रम पाल सहित अन्य कई डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2020-21 में एमडी और एमएस कोर्स की 156 सीटों पर दाखिले के लिए गत वर्ष नवंबर में प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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Haryana Government Changed Reservation Rules for MD and MS Course
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने इन दाखिलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अनदेखा कर नियमों के खिलाफ अधिक सीटें आरक्षित कर दीं। इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होगा। लेकिन सरकार ने इन 156 सीटों में से 87 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं और सिर्फ 31 सीटें सामान्य वर्ग के लिए छोड़ी हैं।
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