फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

VIP कल्चर को तमाचा, ऐसा राज्य जहां एंबुलेंस रोकने पर भरना होगा जुर्माना

Thu, 20 Apr 2017 09:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 20 Apr 2017 09:31 AM IST
विज्ञापन
haryana cabinet decision against vip culture, many rules changed about traffic rules
traffic
सरकार ने अपने एक फैसले से सभी को हिला कर रख दिया है। यह फैसला वीआईपी कल्चर के मुंह पर एक तमाचे की तरह है, आप खुद देख लिजिए।
haryana cabinet decision against vip culture, many rules changed about traffic rules
traffic
दरअसल, हरियाणा मोटर यान अधिनियम 1988 में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी धारा-177 के तहत मरीज ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर वाहन चालक पर 2 हजार रुपए जुर्माना होगा। ऐसा दूसरी बार हुआ तो 5 हजार रु. जुर्माना पड़ेगा।
haryana cabinet decision against vip culture, many rules changed about traffic rules
traffic
वहीं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहन चलाने के लिए पहली बार 500 रुपए, फिर एक हजार वसूला जाएगा। डीएल के बिना वाहन चलाने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार 2 हजार रु. जुर्माना लगेगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
haryana cabinet decision against vip culture, many rules changed about traffic rules
traffic
तय क्षमता से 25% ज्यादा वजन पर 2 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। ओवरलोड उतारने का शुल्क भी देना होगा। प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रु. की अतिरिक्त राशि देनी होगी। क्षमता से 25% से भी ज्यादा ओवर लोड होने पर जुर्माना राशि 5 हजार रु. होगी और उसे अतिरिक्त भार को उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा उसे प्रति टन अधिक भार पर 2 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।
विज्ञापन
haryana cabinet decision against vip culture, many rules changed about traffic rules
traffic
यातायात नियमों का उल्लंघन पर वाहन चालकों को अब भारी जुर्माना चुकाना होगा। ओवरलोडिंग पर कम से कम और अधिकतम जुर्माने का निर्णय अब तक पुलिस पर था, लेकिन अब सरकार ने इसकी राशि तय कर दी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क संशोधित कर दिया है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed