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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Strict enforcement of minimum wage in small establishments as well

Chandigarh-Haryana News: छोटे प्रतिष्ठानों में भी न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए सख्ती

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- हाईकोर्ट में मामला आने के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के पालन के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को लेकर श्रम विभाग ने अब सख्ती बढ़ा दी है। श्रम आयुक्त ने सभी उप श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 9 अप्रैल 2026 को जारी न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना को छोटे-बड़े हर प्रतिष्ठान में पूरी तरह से लागू कराया जाए। आदेश में साफ कहा गया है कि लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित केस से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 9 अप्रैल की न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना छोटे प्रतिष्ठानों में लागू नहीं हो रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को है। इससे पहले विभाग ने अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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मजदूरी की ये दरें हैं लागू
1 अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 15,220.71 रुपये मासिक या 585.41 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 16,780.74 रुपये मासिक या 645.41 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिक के लिए 18,500.81 रुपये मासिक या 711.56 रुपये प्रतिदिन और अति कुशल के लिए 19,425.85 रुपये मासिक या 747.14 रुपये प्रतिदिन तय है। ये मूल न्यूनतम दरें हैं और इन्हें भत्तों में बांटकर कम नहीं किया जा सकता। पुरुष-महिला के लिए अलग दर नहीं है। ठेकेदार के जरिए काम कराने पर भी मुख्य नियोक्ता भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
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