एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसका एक सच ऐसा भी है जो लोगों को बताया ही नहीं गया है। जानिए, काफी चौंकाने वाला है।
चंडीगढ़ में शनिवार को कारोबारियों ने जीएसटी के तहत बिलिंग की, उसे लेकर ज्यादातर ग्राहकों को शिकायतें रहीं कि उनसे बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में टैक्स वसूला गया। इस संबंध में टैक्स एक्सपर्ट एडवोकेट अजय जग्गा ने बताया कि कारोबारियों और आम लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है।
अजय जग्गा ने चंडीगढ़ के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अजित बालाजी जोशी से मांग की कि वे कारोबारियों को इस बारे में जागरूक करें कि कहां सीजीएसटी लगेगा, कहां एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी लगेंगे। जग्गा ने बताया कि जीएसटी के अधीन चार एक्ट हैं।
पहला, केंद्र के स्तर पर सीजीएसटी, दूसरा राज्यों के स्तर पर एसजीएसटी, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर यूटीजीएसटी और चौथा अंतर राज्यीय लेनदेन पर आईजीएसटी है।
जग्गा ने बताया कि सामान्यत: एक पदार्थ की बिक्री पर किसी भी राज्य में 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने पर 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी वसूला जाना है।