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काफी फायदेमंद है GST, पर एक ये गलती हो गई तो आपको पछताना पड़ेगा

Thu, 30 Mar 2017 03:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Thu, 30 Mar 2017 03:11 PM IST
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gst, goods & service tax is very beneficial, but one mistake may make it harmfull, benefits harms
जीएसटी ‌‌ब‌िल
जल्दी ही लागू होने वाला जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) सबसे बड़ा टैक्स रिफोर्म है। यह काफी फायदेमंद है, लेकिन एक इस गलती के कारण पछताना पड़ सकता है।
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GST BILL
अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुएं ले जाने पर केंद्र सरकार की ओर से आठ तो राज्य सरकार की ओर से नौ प्रकार के अलग-अलग टैक्स वसूल किए जाते थे। इन्हें मिलाकर अब एक ही कर दिया है, लेकिन इसमें रिटर्न भरने के दौरान कोई गलती हुई तो वह काफी महंगी पड़ेगी। इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा, पर यह कुछ हद तक रिफंड भी हो जाएगा। यह बात सीए रोहिणी अग्रवाल ने कही।
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जीएसटी
वे वीरवार को एमडीयू के राधाकृष्णन सभागार में केंद्रीय आबकारी एवं सेवा कर विभाग रोहतक के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जीएसटी पर हुए सेमिनार में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में रिटर्न को तीन भागों में बांटा गया है। पहले चरण के तहत महीने की 10 तारीख इसके बाद 15 और 20 तक रिटर्न भरना होता है। अभी तक सर्विस और एक्साइज टैक्स के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा।
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gst
आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में जीएसटी लगभग 150 देशों में लागू हो चुका है। इस टैक्स के लागू होने से हमें अपनी व्यापारिक नीतियां बनाने में सुविधा होगी। सन 1944 में एक्साइज टैक्स का कानून बना था, जिसमें आज भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। एक जुलाई को जीएसटी के लागू होने से देश की जीडीपी ग्रोथ एक साल में दो से तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
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money
इसके लागू होने से सभी राज्यों में उत्पादों की एक जैसी कीमत होगी और उपभोक्ताओं को पहले से सस्ती कीमत पर मिलेंगे। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कंपनियों का खर्च भी कम होगा। अब शुक्रवार से सेक्टर-1 स्थित केंद्रीय आबकारी एवं सेवा कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में काउंटर खोले जाएंगे। जहां पर 31 मार्च तक कोई भी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन निशुल्क करा सकता है।
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