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GST: 1 जुलाई से महंगी हो गई शादी, वेडिंग ड्रेस से लेकर हर चीज के दाम बढ़े

Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
सुरिंदर पाल/अमर उजाला, जालंधर(पंजाब)
सुरिंदर पाल/अमर उजाला, जालंधर(पंजाब) Updated Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
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एक जुलाई से जीएसटी के लागू होते ही शादी करनी भी महंगी हो गई। दूल्हा-दुल्हन के लिबास से लेकर खाना पानी के दाम बढ़ गए हैं, जानिए कितने।
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शुक्रवार आधी रात के बाद से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। इसका असर बैंड बाजा बारात पर भी पड़ने जा रहा है। जिन लोगों ने अगस्त या जुलाई में शादियां तय कर रखी हैं, उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। जीएसटी से दूल्हा दुल्हन के लिबास से लेकर होटल, मैरिज पैलेस, सोने के आभूषण से लेकर होम एप्लाइंसज सब महंगे हो जाएंगे।

 
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सोने के आभूषणों पर एक फीसदी अधिक खर्चा आएगा। अभी तक दो फीसदी टैक्स ही आभूषण पर लगता आ रहा था, अब जीएसटी के बाद इसको तीन फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। इससे एक फीसदी अधिक खर्चा होगा। जीएसटी के कारण चाय, कॉफी, खाने का तेल, ब्रांडेड पनीर, ब्रांडेड अनाज, एलपीजी सिलेंडर पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।
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ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, मांस-मछली पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा। आइसक्रीम, सॉस, सूप, मिनरल वॉटर पर 18 फीसदी टैक्स अदा करना होगा। मैरिज पैलेस के साथ-साथ कैटरर के सेवा दर को तीन फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी से दूल्हा दुल्हन का लिबास भी महंगा हो जाएगा। पहले बिना सिलाई के कपड़े पर जीरो फीसदी टैक्स था, अब पांच फीसदी टैक्स लगेगा।

 
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ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी 12 फीसदी हो जाएगा, जो पहले करीब छह फीसदी था। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा और ओवन आदि सब पांच फीसदी महंगे मिलेंगे। इन पर पहले करीब 23 फीसदी टैक्स था, वहीं अब इनको 28 फीसदी पर रखा गया है। दूल्हा दुल्हन का मेकअप भी महंगा हो जाएगा। पहले इस पर 18 फीसदी तक टैक्स लगता था, अब यह 28 फीसदी लगेगा।
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