{"_id":"59574b244f1c1bcd3b8b4639","slug":"gst-goods-service-tax-effect-on-luxury-things","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":" GST: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में महंगी हो गईं ये चीजें, देखिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
GST: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में महंगी हो गईं ये चीजें, देखिए
Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
विज्ञापन
1 of 8
जीएसटी
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
एक जुलाई से जीएसटी के लागू होते ही सस्ती होने के साथ साथ कई चीजें महंगी भी हो गईं, जो आपकी कई ख्वाहिशों की पूर्ति में बाधक बन सकती हैं।
2 of 8
ट्रेन पैसेंजर्स
जीएसटी लागू होते ही एक जुलाई से ट्रेन के टिकटों की कीमतें भी बदल जाएगी। ट्रांसपोर्ट को जीएसटी में 5 फीसदी के रेट में रखा गया है। एसी ट्रेन या एसी बसों में यात्रा पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने के बाद बिजनेस क्लास के टिकट महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन पर 8.40 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। जीएसटी में यह बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा।
3 of 8
टूर एंड ट्रैवलिंग
जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा। अब टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा, जो अभी 15 फीसदी लगता था। एक जुलाई से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। अभी इसके बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लिया जाता है। 1 जुलाई के बाद नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी, शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में 18 फीसदी और लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 8
Mobile User
शैंपू और परफ्यूम महंगे होंगे। इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि इस पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। सरकार इस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलेगी। अभी तक 15 फीसदी टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा, फिलहाल यह करीब 6 फीसदी है।
विज्ञापन
5 of 8
gold
जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो जाएगा। सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। अब इस पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। ट्यूशन फीस और सलून पर भी 18 फीसदी टैक्स देना होगा। अब तक इन पर 15 फीसदी टैक्स ही रहा है। 1,000 रुपये से अधिक की कीमत के कपड़ों की खरीदारी पर 12 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।