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सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक और नई शर्त, पूरी करने वाले को मिलेगी जॉब

Mon, 26 Feb 2018 02:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 26 Feb 2018 02:54 PM IST
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government recruitment rules changed for group c and d posts in haryana
कॉलेज एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर। भर्ती के लिए एक नई शर्त रख दी गई है, जिसे पूरा करने वाले को ही जॉब मिलेगी।
government recruitment rules changed for group c and d posts in haryana
कॉलेज एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
दरअसल हरियाणा में अब यदि किसी आवेदक के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उसे ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए पांच प्रतिशत अंक मिलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, अनुभव तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
government recruitment rules changed for group c and d posts in haryana
कॉलेज एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
अब लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों व अनुभव के लिए अधिकतम दस अंक होंगे। अधिसूचना के तहत यदि आवेदक के पिता, माता, पति या पत्नी, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, तो उसे पांच अंक दिए जाएंगे।
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कॉलेज एडमिशन
यदि आवेदक विधवा है, प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई है। यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके 15 वर्ष का होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है, तो भी उसे पांच अंक दिए जाएंगे। यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी अन अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति या टपरीवास जाति) या हरियाणा की घुमंतू जनजाति से संबंध रखता है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे।
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कॉलेज एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
इसी प्रकार अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक रखे गए हैं। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह माह से अधिक के उसके भाग के लिए आधा ( 0.5) अंक होगा। छह महीनों से कम किसी भी अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।
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