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एक्सपर्ट एडवाइज: GST समझ आने तक होटलों में खाने से करें परहेज

Sat, 01 Jul 2017 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Jul 2017 09:20 AM IST
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goods & services tax big side effect, chandigarh news
खाने के हर सामान और कमरों के चार्ज पर हैं अलग टैक्स दर
1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। इसके कारण देश में बहुत कुछ आर्थिक रूप से बदल जाएगा। ऐसे में आपको GST के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए...
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gst
होटल उद्योग पर पांच फीसदी जीएसटी लागू किया जा रहा है। इस तरह अब तक पंजाब में विवाह समारोहों पर लागू आठ फीसदी लग्जरी टैक्स से लोगों को छूट मिल जाएगी।
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अब तक लागू अन्य टैक्स व सेस हटने के कारण जीएसटी की दर लोगों को प्रभावित नहीं करेगी। इसका सीधा असर होटलों और मैरिज पैलेसों पर भी दिखेगा और राज्य के पर्यटन उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है।
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जीएसटी
वहीं, दूसरी ओर, जीएसटी के कारण होटल में खाना और रहना दोनों महंगे हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि होटल में खाने का जो भी आर्डर बंच के रूप में दिया जाएगा, उसमें शामिल ऐसी वस्तु जिस पर जीएसटी 28 फीसदी लागू होगा, वह दर खाने के पूरे बंच आर्डर पर लागू हो जाएगी। 
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GST BILL
इस संबंध में टैक्स कंसलटेंट अजय जग्गा ने बताया कि आम लोग टैक्स की इस दर से बच सकते हैं। होटल में खाने का आर्डर देते समय आमतौर पर सभी वस्तुएं अलग-अलग आर्डर की जाती हैं। इससे खाने की हर वस्तु पर संबंधित जीएसटी दर ही लगेगी और पूरे खाने पर जीएसटी की ऊंची दर देने से बचा जा सकेगा। 
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