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सिंगर सपना चौधरी के लाखों चाहनेवालों के लिए अच्छी खबर
Tue, 31 Jan 2017 04:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 31 Jan 2017 04:57 PM IST
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गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक
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हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी के लाखों प्रशंसकों के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अच्छी खबर है।
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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी
- फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी को 22 फरवरी तक राहत दे दी है। सपना के खिलाफ एससी/एसटी मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने राहत जारी रखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश बनाए रखे हैं।
सोमवार को सुनवाई के दौरान मामले में शिकायतकर्ता सतपाल तंवर की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि 15 जनवरी को उस पर जानलेवा हमला किया गया। उस दिन सपना चौधरी भी गुड़गांव में थी। ऐसे में यह पूरी संभावना है कि हमला सपना चौधरी ने कराया। ऐसे में गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक को खारिज किया जाए।
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सपना चौधरी और सतपाल सिंह तंवर
- फोटो : File Photo
सपना चौधरी ने सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में रागिनी कार्यक्रम पेश किया था। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने कहा था कि सपना की रागिनी से एससी/एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी
शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना ने बीते साल दो सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 8 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।
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