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अगर आप भी साइकिल ट्रैक पर चलाते हैं वाहन, तो जरूर पढ़ लें ये खबर, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं

Thu, 04 Oct 2018 02:47 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 04 Oct 2018 02:47 PM IST
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drive a vehicle on cycle track can be punishment in chandigarh
cycle track - फोटो : अमर उजाला

साइकिल ट्रैक पर वाहन चालने वालों के लिए सावधान करने वाली खबर है। वहीं गाड़ी रॉन्ग पार्क करने पर भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं।  दरअसल प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त होने के मूड में है। 

drive a vehicle on cycle track can be punishment in chandigarh
cycle track

रॉन्ग पार्किंग करने वालों के 20 हजार और साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने वालों के 10992 चालान का आंकड़ा देख पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में यह आंकड़े साफ बताते हैं कि शहर की सड़कों पर सुरक्षित यात्रा करना आसान नहीं है।

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cycle track

मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो एसएसपी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने की दिशा में सख्ती से काम कर रही है। शहर में रॉन्ग पार्किंग के 21519 चालान किए गए हैं, 5452 वाहन टो किए गए हैं। 10473 वाहनों को क्लैप किया गया है और 5594 वाहनों के ऑन द स्पॉट चालान किए गए हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने वालों के 10992 चालान किए गए हैं और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के चालान का आंकड़ा 20 हजार के पार है। 

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cycle track

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही इतनी बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं लेकिन एक महीना पहले हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद अभी तक वाहनों की पार्किंग और साइकिल ट्रैक पर वाहनों की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में एसएसपी ट्रैफिक अगली सुनवाई पर खुद हाजिर होकर इस बारे में अपना पक्ष रखें।

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cycle track
 इसी बीच पुलिस ने बताया कि इस समय प्रशासन विचार कर रहा है कि साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाने वालों पर खतरनाक ड्राइविंग करने की धाराओं में कार्रवाई की जाए। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 184 के अनुसार खतरनाक ड्राइविंग के मामले डील किए जाते हैं और इसमें पहली बार 6 माह की सजा और तीन वर्ष के अंदर दूसरी बार ऐसा करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। 
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