घर, ऑफिस के आगे पानी जमा दिखा तो होगी जेल
घर, ऑफिस या दुकान के सामने पानी जमा दिखा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मामले में 6 महीने की कैद हो सकती है। डेंगू, मलेरिया और जैपनीज इंसेफैलाइटिस को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्टः आशीष वर्मा
घर, ऑफिस के आगे पानी जमा दिखा तो होगी जेल
गर्मी के सीजन में यदि किसी के घर या दफ्तर से बार-बार डेंगू, मलेरिया के लारवा मिलते हैं तो दोषी व्यक्ति को जुर्माने के साथ दो से छह महीने तक कैद हो सकती है। इसका प्रस्ताव हाई अथॉरिटी को भेजा गया है।
घर, ऑफिस के आगे पानी जमा दिखा तो होगी जेल
चंडीगढ़ में पहली बार एपिडैमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू किया गया है। उपायुक्त मोहम्मद शाइन ने इन तीन गंभीर बीमारियों को डेढ़ महीने पहले नोटिफाइड कर दिया था। नोटिफाइड के बाद प्रशासन लापरवाह लोगों के चालान काटेगा। खासकर उन लोगों के जो बरसात के दिनों में जमा पानी को गंभीर नहीं होते हैं। पिछले साल मलेरिया के 124 केस, जबकि डेंगू के 13 केस सामने आए थे।
घर, ऑफिस के आगे पानी जमा दिखा तो होगी जेल
चंडीगढ़ का एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 0.2 है। इंडेक्स बताता है कि शहर में डेंगू और मलेरिया के केसों का कितना औसत है। इस लिहाज से डिजीज कंट्रोल करने में चंडीगढ़ की रेटिंग दूसरे शहरों के मुकाबले काफी अच्छी है, लेकिन प्रशासन की सोच है कि शहर में डेंगू और मलेरिया के एक भी केस न हो। चंडीगढ़ का एनुअल पैरासाइट इंडेक्स शून्य लाना प्रशासन का मुख्य मकसद है। इसीलिए इस एक्ट को शहर में लागू किया जा रहा है।
घर, ऑफिस के आगे पानी जमा दिखा तो होगी जेल
उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, लारवा मिलने पर पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद टीम फिर से विजिट करेगी। दोबारा से यदि लारवा मिलता है तो उसका चालान काट दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 200 से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा या फिर दो से छह महीने तक की सजा का प्रावधान होगा।