क्या आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी या निजी बैंक से एटीएम का डेबिट कार्ड मिलते ही आप 10 लाख रुपये के हकदार हो जाते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट।
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डेबिट कार्ड
- फोटो : फाइल फोटो
ये 10 लाख रुपये तक का आपका बीमा हो जाता है। बीमा राशि डेबिट कार्ड के स्तर के अनुसार तय होती है। ऐसे में अगर किसी बैंक कस्टमर के साथ कोई हादसा होता है तो उसके परिवार के सदस्य या नॉमिनी उस बीमित राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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बैंक कर्मी इस सुविधा के बारे में नहीं बताते थे। लेकिन अब आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को अपने ग्राहकों को इस बारे में बताना अनिवार्य है। इसके तहत कस्टमर को 3 से 6 महीने में कम से कम एक बार कार्ड पेमेंट करना अनिवार्य है। अन्यथा वह इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं।
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वहीं बीमा कवर के अलावा अगर ग्राहक के साथ कोई हादसा होता है और उसे शारीरिक रूप से कोई चोट लगती है तो इसके लिए भी क्लेम कर सकता है। क्लेम की लिमिट एटीएम/डेबिट कार्ड के स्तर के अनुसार तय होती है। 3 से 6 महीने में कार्ड पेमेंट की शर्त है जरूरी।
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इस स्थिति में कर सकते हैं क्लेम: हादसे में पैर या हाथ खोने पर, किसी तरह के हादसे में आंखों की रोशनी जाने पर, एटीएम/डेबिट कार्डधारक की मृत्यु होने पर। कार्ड पेमेंट न होने पर कैंसल हो सकता है इंश्योरेंस। आम तौर पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है।