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LIC: रकम लेकर बीमा करने से मुकरी इंश्योरेंस कंपनी, उपभोक्ता फोरम ने 10 साल बाद पीड़िता को सूद समेत दिलाई राशि

Wed, 22 May 2024 07:51 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 22 May 2024 07:51 PM IST
सार

LIC: रकम लेकर बीमा करने से मुकरी इंश्योरेंस कंपनी, उपभोक्ता फोरम ने 10 साल बाद पीड़िता को सूद समेत दिलाई राशि
Bihar: After not taking insurance, consumer forum got victim money from LIC along with interest after 10 years
 

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Bihar: After not taking insurance, consumer forum got victim money from LIC along with interest after 10 years
दस साल बाद सूद समेत मिली राशि - फोटो : अमर उजाला

बिहार के औरंगाबाद में एक महिला ने बीमा कराने के लिए बीमा कंपनी एलआईसी को राशि दी। लेकिन कंपनी ने बीमा नहीं किया। बीमा न होने पर महिला ने कंपनी से राशि वापस मांगी। राशि वापस न होने पर बीमा कंपनी को वकालतन नोटिस दी गई, फिर भी राशि नहीं मिली। थक-हार कर पीड़िता ने उपभोक्ता अदालत की शरण ली। अदालत में 10 साल तक मामला चला। उसके बाद आखिरकार बुधवार को पीड़ित महिला को बीमा कंपनी से सूद सहित अपनी रकम मिली।



यह है मामला
दरअसल, पटना शहर की निवासी निर्मला देवी ने बीमा पॉलिसी लेने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की औरंगाबाद शाखा को 35 हजार की राशि जमा की थी। बीमा कंपनी ने महिला को राशि जमा की रसीद भी दी, जिसका बीओसी नंबर-49537 है। राशि जमा करने के बाद भी बीमा कंपनी ने महिला का बीमा नहीं किया और न ही पॉलिसी सर्टिफिकेट दिया। इसके बाद से पीड़िता द्वारा बीमा कंपनी से लगातार राशि वापसी की मांग की जाती रही, लेकिन राशि की भी वापसी नहीं हुई। कई साल बीत गए, फिर भी राशि वापस नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के जरिए बीमा कंपनी को वकालतन नोटिस भी भेजा। लेकिन बीमा कंपनी ने वकालतन नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।
 

Bihar: After not taking insurance, consumer forum got victim money from LIC along with interest after 10 years
दस साल बाद सूद समेत मिली राशि - फोटो : अमर उजाला

उपभोक्ता फोरम में दायर हुआ मामला
आखिरकार थक-हार कर पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। पीड़िता ने उपभोक्ता फोरम, औरंगाबाद में वाद संख्या-62/14 दायर किया। वाद दायर होने के बाद से मामला लंबे समय तक चला और आखिरकार बुधवार को महिला को न्याय मिला और उसे सूद समेत राशि वापस हुई।

35 हजार के बदले मिली 59 हजार 600 की राशि
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद ने बीमा कंपनी को पीड़िता को सूद सहित राशि वापस करने का आदेश दिया। आदेश के आलोक में बीमा कंपनी ने आयोग में आदेशित राशि का चेक जमा किया। इसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने पीड़ित महिला निर्मला देवी को एलआईसी से मिली 59,600 रुपये राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर पीड़िता के अधिवक्ता कामाख्या नारायण सिंह भी मौजूद रहे।

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