जेल से नहीं निकल पाएंगे गायत्री, जमानत में अनियमितता पर इंस्पेक्टर भी सस्पेंड
आईजी ने बताया, कोर्ट ने दो जमानतदारों के सत्यापन के लिए बाई पोस्ट मुंशीगंज थाना भेजा था। पुलिस ने आनन-फानन में पूरी प्रक्रिया निपटाकर कोर्ट में बाई हैंड रिपोर्ट भेज दी थी। बेल दिलाने के नियम से खिलवाड़ को लेकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं गायत्री की जमानत निरस्त करने के लिए पुलिस प्रार्थनापत्र देगी।
बता दें कि गायत्री प्रजापति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। पॉक्सो कोर्ट से जमानत की खबर आते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही अधिकारियों में भी इस बात पर मंथन शुरू हो गया कि गायत्री को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर ना आने दिया जाए।
अधिकारियों ने केस डायरी देखी और बुधवार सुबह से ही सक्रिय हो गए। जमानत पर गायत्री रिहा हो पाते इससे पहले ही हजरतगंज सीओ ने गौतमपल्ली थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले और गोमतीनगर में आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर फर्जी केस के मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड दाखिल कर दी।