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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Umaria News: Two years imprisonment to the accused of molesting a woman, the court also imposed a fine

Umaria News: महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी को दो साल का कारावास, न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 01 Aug 2023 07:52 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 01 Aug 2023 07:52 AM IST
सार

अनुसूचित जाति की महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने दो साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Umaria News: Two years imprisonment to the accused of molesting a woman, the court also imposed a fine
छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता 1 सितंबर 2017 के दिन करीब 12 बजे खान प्रबंधक नौरोजाबाद के कार्यालय में बैठी थी, तभी आरोपी प्रेमलाल पाण्डेय आया और पंप बंद होने की बात कह कर उसे अपने साथ ले गया। पंप का बिजली स्विच चेक करने के दौरान प्रेमलाल ने महिला को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता किसी तरह अपने को छुड़ाकर वहां से भागी और घटना की बात साथी कर्मियों रेखा,लता एवं भानू से कही। साथ ही पूरी घटना से खान प्रबंधक को अवगत कराया।
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छेड़खानी की शिकार महिला की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 3(2), (5क) अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का आग्रह किया था। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त प्रेमलाल पाण्डेण के विरूद्ध दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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