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Ujjain News: घर में घुसकर हत्या करने वाले दो आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
Fri, 17 May 2024 10:26 AM IST
उज्जैन ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 10:26 AM IST
सार
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि 10 सितंबर 2021 को हीरामिल की चाल में किराये का मकान लेकर लिवइन में रहने वाले युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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घर मे घुसकर हत्या करने वाले 2 आरोपियो को मिली उम्रकैद
विस्तार
उज्जैन में किराये के मकान में रहने वाले युवक की घर में घुसकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में चार साल पहले देवासगेट थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि 10 सितंबर 2021 को हीरामिल की चाल में किराये का मकान लेकर लिवइन में रहने वाले सोनू उर्फ अमन बैरागी की घर में घुसकर यशवंत उर्फ शेरा और सूरज उर्फ भय्यू ठाकुर निवासी हामूखेड़ी ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले में देवासगेट थाना पुलिस ने मृतक के साथ लिवइन में रहने वाली मिनाक्षी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 2 साल से अधिक चली सुनवाई के बाद अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हत्या के बाद सामने आया था कि मृतक सोनू पहले नागझिरी क्षेत्र के सांई एवेन्यू में रहता था, जहां वह एक युवती से बातचीत करता था। उक्त युवती बाद में सूरज उर्फ भय्यू के साथ लिवइन में रहने लगी थी। लेकिन, सोनू उर्फ अमन उससे लगातार बातचीत करता था। इसी बात को लेकर सूरज ने अपने साथी यशवंत उर्फ शेरा के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में शासन का पक्ष मुकेश कुन्हारे विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि 10 सितंबर 2021 को हीरामिल की चाल में किराये का मकान लेकर लिवइन में रहने वाले सोनू उर्फ अमन बैरागी की घर में घुसकर यशवंत उर्फ शेरा और सूरज उर्फ भय्यू ठाकुर निवासी हामूखेड़ी ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले में देवासगेट थाना पुलिस ने मृतक के साथ लिवइन में रहने वाली मिनाक्षी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 2 साल से अधिक चली सुनवाई के बाद अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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हत्या के बाद सामने आया था कि मृतक सोनू पहले नागझिरी क्षेत्र के सांई एवेन्यू में रहता था, जहां वह एक युवती से बातचीत करता था। उक्त युवती बाद में सूरज उर्फ भय्यू के साथ लिवइन में रहने लगी थी। लेकिन, सोनू उर्फ अमन उससे लगातार बातचीत करता था। इसी बात को लेकर सूरज ने अपने साथी यशवंत उर्फ शेरा के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में शासन का पक्ष मुकेश कुन्हारे विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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