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Madhya Pradesh: उज्जैन में पहली बार गायों के हत्यारे को मिली 10 साल की सजा, रंजिश में घर में लगाई गई थी आग
Sun, 07 Apr 2024 11:07 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Sun, 07 Apr 2024 11:07 PM IST
सार
Ujjain Hindi News: उज्जैन में गायों की हत्या करने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा दी गई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। जानें पूरा मामला...।
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गायों के हत्यारे को मिली 10 साल की सजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के तराना अनुविभाग के माकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम कढ़ाई निवासी रवि ऊर्फ योगेंद्र के घर के बाहर 18 दिसंबर 2021 की रात घर में खड़ी गाड़ी दो गाय समेत उपकरण जल गए थे। इस मामले में आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
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पीड़ित रवि के मुताबिक, घटना की रात जब वह पड़ोस के घर से उठकर कच्चे घर में आया तो देखा कि घर से आग की लपटें निकल रही हैं। बाहर पहुंचने तक आग तेज हो चुकी थी। वहीं, फरियादी ने देखा कि घर के बाहर जगदीश भागते हुए जा रहा था। इसी दौरान पास ही रहने वाले शोभाराम और पर्वतलाल सहित गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। इस समय तक आग में झुलसी एक गाय की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी गाय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं, इस घटना में एक गाड़ी भी जलकर नष्ट हो गई थी, जिसका मामला थाना माकड़ोन में दर्ज कराया गया था।
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वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय के दौरान न्यायाधीश राजेश सिंह ने अंतिम निर्णय में धारा 429 और 436 का दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने धारा 436 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत जगदीश को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, धारा 429 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को पांच वर्ष का कारावास और एक हजार के अर्थदंड दिया गया है। इस मामले में अभियोजक की ओर से अपर लोक अभियोजक सरदार सिंह चौहान ने पैरवी की थी।
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