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Ujjain News: दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषी को इतने साल की सजा और लगाया जुर्माना

Sat, 15 Mar 2025 07:32 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sat, 15 Mar 2025 07:32 PM IST
सार

जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में शोएब खान अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, उज्जैन द्वारा आरोपी दिलीप गुर्जर को धारा-376 (2) एन में 10 वर्ष सश्रम और दस हजार रुपये धारा- 506 (2) में दो वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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Ujjain News Additional Sessions Judge pronounced verdict in rape case culprit sentenced to so many years fined
कोर्ट फैसला (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन जिले में जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में शोएब खान अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, उज्जैन द्वारा आरोपी दिलीप गुर्जर को धारा- 376 (2) एन में 10 वर्ष सश्रम एवं 10,000 रुपये धारा- 506 (2) में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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थाना खाचरौद के अपराध क्रमांक- 433/2022 धारा-376, 376 (2) के, 376 (2) एन भादवि 5जे (ii)/6 पॉक्सो एक्ट 3 (1) w-ii, 3 (2) v SC/ST के फरियादिया द्वारा रिपोर्ट किया कि आरोपी दिलीप गुर्जर द्वारा युवती को खेत पर जबरजस्ती पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे उसे गर्भ ठहर गया। उसके द्वारा 31.07.2022 को एक बच्ची को जन्म दिया गया था।
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प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दिलीप पिता रामा गुर्जर, उम्र 21 साल निवासी ग्राम मोकड़ी को 2.08.2022 को गिरफ्तार कर चालान क्रमांक- 384/12.09.2022 किया गया। प्रकरण में न्यायालय शोएब खान, अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, जिला उज्जैन के सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2022 पर विचारण किया गया।

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12.03.2025 को शोएब खान अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, उज्जैन द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी दिलीप गुर्जर को धारा- 376 (2) एन में 10 वर्ष सश्रम और 10,000 रुपये धारा- 506 (2) में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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