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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   20 years imprisonment to the person who raped an innocent in Ujjain

MP News: उज्जैन में मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, पेप्सी दिलाने के बहाने किया था घिनौना काम

Fri, 17 Mar 2023 04:51 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 17 Mar 2023 04:51 PM IST
सार

मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। मामला दो साल पुराना है। वह बच्ची को पेप्सी का लालच देकर घर ले गया था और घिनौनी हरकत की थी। 

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20 years imprisonment to the person who raped an innocent in Ujjain
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश के उज्जैन में दो साल पहले बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 
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उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 मार्च 2021 मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला 39 वर्षीय राजेश उर्फ संजय पिता बाबूलाल वहां आया और बालिका को पेप्सी दिलाने का लालच देकर उसे अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे मोबाइल खेलने के लिए दे दिया और अश्लील हरकत करने लगा। उसी दौरान बालिका की मां उसे तलाशते हुए मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो काफी देर बाद राजेश ने घर का दरवाजा खोला। बालिका पलंग के नीचे बैठी रो रही थी। उसने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने राजेश को दोषी करार देकर उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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