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मध्यप्रदेश: जमानत के लिए पीएम केयर्स फंड में दान की शर्त को हाईकोर्ट ने हटाया
Thu, 14 May 2020 06:01 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 14 May 2020 06:01 AM IST
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mp highcourt
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर एक स्थानीय अदालत के फैसले में बदलाव करते हुए पीएम केयर्स फंड में दान देने की शर्त को हटा दिया है। दरअसल स्थानीय अदलात ने दो याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए पीएम केयर्स फंड में 25,000 देने की शर्त लगाई थी। भोपाल निवासी फहद अहमद और हफीज एम हसीन ने स्थानीय अदालत के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी।
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अहमद और हसीन पर आरोप था कि इन्होंने धार्मिक गतिविधियों को लेकर जारी सरकारी एडवाइजरी का उल्लंघन किया था। इनके खिलाफ आईपीसी और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला भोपाल के तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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स्थानीय अदालत ने इन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन जमानत के साथ ही यह शर्त भी लगाई थी महामारी से लड़ने के लिए इन्हें पीएम केयर फंड में 25,000-25000 रुपये जमा करने होंगे। अदालत की शर्त को इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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