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MP News: दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद, अपर सत्र न्यायालय ब्योहारी ने सुनाई सजा

Sat, 03 Feb 2024 07:50 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 03 Feb 2024 07:50 PM IST
सार

MP News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने एक आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।

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Twenty years imprisonment for rape accused
दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी द्वारा सत्र नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी हीरालाल उर्फ गजब कोल पिता लल्ला कोल उम्र (38) वर्ष निवासी ग्राम बल्हौड़ थाना मानपुर जिला उमरिया को धारा 376 एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास  एवं साढ़े 8 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में आरके चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई ।

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क्या था पूरा घटनाक्रम 
इस संबंध मे संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 26 जून 2020 को थाना ब्यौहारी में गुम होने की रिपेार्ट लिखवाई, जिसमें ये बताया कि रात में 10 बजे वह अपने पुराने घर में दिनांक 24 अप्रैल 2020 को सो गया था और उसकी पुत्री नये घर में सोई थी, सुबह जब लड़की नहीं दिखी तब खोजना शुरू किया। जिसके बाद जब वो नहीं मिली तो रिपेार्ट दर्ज किया। जिसमें आरोपी पर ही भगा ले जाने की शंका जाहिर की गई, तब पुलिस ने आरोपी के ग्राम बल्हौड़ से लाकर उससे पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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