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Sehore News: दुष्कर्म दोषी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, जंगल में छात्रा से की थी हैवानियत
Mon, 15 Sep 2025 08:17 PM IST
सीहोर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: सीहोर ब्यूरो
Updated Mon, 15 Sep 2025 08:17 PM IST
सार
पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजक रेखा यादव की पैरवी से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
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जिला अदालत।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को आरोपी संजय पिता राम सिंह (27), निवासी जिला सीहोर, लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह छात्रा को आते-जाते इशारे करता और बात करने का दबाव डालता। इंकार करने पर वह झूठी बातें उसके पिता से कहने की धमकी देता था। परेशान नाबालिग ने आरोपी की बात मानी तो उसे जंगल में बुलाकर दुष्कृत्य किया। चर्चित मामले में जिला न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आजीवन कारावास और ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक रेखा यादव ने बताया कि 8 मार्च 2023 को होली के दिन पीड़िता स्कूल के सामने आइसक्रीम लेने गई थी। तभी संजय मिला और उसने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसे कॉल करने के लिए कहा। छात्रा ने इनकार कर कागज फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आरोपी ने रात 11 बजे पीड़िता के पिता के फोन पर कॉल किया। उस समय सभी लोग सो रहे थे, इसलिए फोन पीड़िता ने उठाया। आरोपी ने उससे बात करने की जिद की। जब छात्रा ने मना किया तो उसने धमकी दी कि वह उसके पिता को झूठी बातें बता देगा। इसके बाद आरोपी उसे लगातार इशारे करने लगा और मानसिक रूप से परेशान करता रहा। 14 जून 2023 को आरोपी ने रात में फोन कर पीड़िता को अगले दिन खेत पर बुलाया। जब पीड़िता खेत पर जाने लगी तो रास्ते में आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर दुपट्टा खींचा। तभी उसका भाई आ गया और आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। जाते-जाते उसने धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा।
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जंगल में बुलाकर किया कुकर्म
अगले दिन यानी 15 जून 2023 को आरोपी ने पीड़िता को जंगल में मिलने के लिए बुलाया। डर और धमकी के चलते पीड़िता वहां पहुंची। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर 19 जून 2023 को थाना अजाक में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजक रेखा यादव की पैरवी से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। जिला न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई।
कठोर सजा और अर्थदंड
न्यायालय ने आरोपी को धारा 3(2)(ट) एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 3(क) सहपठित धारा 4(क) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 3 वर्ष का कारावास तथा धारा 3(1)(ऊ)(प) एससी-एसटी एवं धारा 354(घ)(प) के तहत दोषी मानते हुए कुल 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
