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Sehore News: नाबालिग का बस से अपहरण कर किया दुष्कृत्य, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर सुनाई 20 साल की सजा

Thu, 19 Jun 2025 07:49 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Thu, 19 Jun 2025 07:49 PM IST
सार

सीहोर में तीन साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी सोहेल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में शासन स्तर पर दर्ज था। 

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Sehore news: Minor kidnapped from bus and raped, court sentenced the accused to 20 years of imprisonment
जिला कोर्ट

विस्तार

सीहोर में तीन साल पुराने एक प्रकरण में कोर्ट ने पीड़िता का बस से अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में 20 साल के कारावास और 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पॉक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक और मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीड़िता के पिताजी ने 03 फरवरी 2022 को थाना अहमदपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को दो फरवरी को सलमान बस से करौंद भोपाल जाने के लिए बस में बैठाया था, जो भोपाल नहीं पहुंची। मेरे द्वारा आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। जो अभी तक घर वापस नहीं आई।
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पुलिस ने पांच फरवरी को पीडि़ता को आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल से दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बताया कि आरोपी सोहित उर्फ सोहेल उसे गांधी नगर बस स्टैंड भोपाल से एक सुनसान खेत पर झोपड़े पर ले गया और उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कृत्य किया। पुलिस अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी सोहिल उर्फ सोहेल (20) पिता पप्पू खां निवासी सूरज नगर पटवाखेड़ा ईंटखेड़ी भोपाल को दोषी पाते हुए धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।  प्रकरण को शासन स्तर पर जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया था। डीपीओ अनिल बादल के मार्गदर्शन में मामले का संचालन किया गया।

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