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Sehore News: भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने देवर को सुनाया आजीवन कारावास
Sun, 15 Jun 2025 01:33 PM IST
सीहोर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: सीहोर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Jun 2025 01:33 PM IST
सार
घटना 31 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब आरोपी विजय ने जमीन के विवाद में अपने भाई की पत्नी रेखा श्रीवास्तव पर खेत में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में रेखा की मौत हो गई और पति अजय श्रीवास्तव भी घायल हुआ।
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आष्टा कोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी भाभी को मौत के घाट उतारने वाले देवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तहसील आष्टा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने सुनाया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर 23 को फरियादी अजय श्रीवास्तव अपने खेत पर अपनी पत्नी रेखा श्रीवास्तव के साथ प्याज लगा रहा था। तभी वहां फरियादी का भाई अरनिया दाऊद आष्टा निवासी आरोपी विजय (35) पिता भगवती प्रसाद श्रीवास्तव आया और कहने लगा कि तुम दूसरी जगह प्याज लगाओ यह मेरी जमीन है। फरियादी ने कहा कि तुम अपने हिस्से में प्याज लगाओ। हम उधर प्याज नहीं लगाएंगे। इसी बात को लेकर फरियादी के भाई विजय गाली-गलौच करने लगा। इसके बाद खेत पर ही रखी कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी की पत्नी को जान से मारने की नीयत से उसके सिर में पीछे, आगे एवं नाक में कुल्हाड़ी ने हमला कर दिया। हमले में फरियादी की पत्नी को खून लहुलूहान हो गई और वह नीचे गिर गई।
फरियादी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की तो विजय ने जान से मारने की नीयत से उसे भी कुल्हाड़ी मारी, जो उसके सीधे हाथ में लगी। फरियादी के मदद के लिए पुकार लगाने पर गांव के लोगों ने आरोपी विजय को पकड़ा और फरियादी और उसकी पत्नी को आष्टा लेकर गए, जहां सिविल आष्टा में प्राथमिक इलाज हुआ। फरियादी की पत्नी को सीहोर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल सीहोर में डॉक्टर ने फरियादी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना आष्टा में अपराध क्र 764/23अंतर्गत धारा 294, 307, 302, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 324 में एक वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर 23 को फरियादी अजय श्रीवास्तव अपने खेत पर अपनी पत्नी रेखा श्रीवास्तव के साथ प्याज लगा रहा था। तभी वहां फरियादी का भाई अरनिया दाऊद आष्टा निवासी आरोपी विजय (35) पिता भगवती प्रसाद श्रीवास्तव आया और कहने लगा कि तुम दूसरी जगह प्याज लगाओ यह मेरी जमीन है। फरियादी ने कहा कि तुम अपने हिस्से में प्याज लगाओ। हम उधर प्याज नहीं लगाएंगे। इसी बात को लेकर फरियादी के भाई विजय गाली-गलौच करने लगा। इसके बाद खेत पर ही रखी कुल्हाड़ी लेकर आया और फरियादी की पत्नी को जान से मारने की नीयत से उसके सिर में पीछे, आगे एवं नाक में कुल्हाड़ी ने हमला कर दिया। हमले में फरियादी की पत्नी को खून लहुलूहान हो गई और वह नीचे गिर गई।
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फरियादी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की तो विजय ने जान से मारने की नीयत से उसे भी कुल्हाड़ी मारी, जो उसके सीधे हाथ में लगी। फरियादी के मदद के लिए पुकार लगाने पर गांव के लोगों ने आरोपी विजय को पकड़ा और फरियादी और उसकी पत्नी को आष्टा लेकर गए, जहां सिविल आष्टा में प्राथमिक इलाज हुआ। फरियादी की पत्नी को सीहोर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल सीहोर में डॉक्टर ने फरियादी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना आष्टा में अपराध क्र 764/23अंतर्गत धारा 294, 307, 302, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 324 में एक वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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