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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों से मोदी एवं चौहान की तस्वीरें हटाने का आदेश
भाषा, ग्वालियर
Updated Thu, 20 Sep 2018 04:42 AM IST
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pm Modi, shivraj singh chouhan
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की टाइलों से हटाने का आदेश दिया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील अंकुर मोदी ने दी है।
गौरतलब है कि इस साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंकुर ने बताया कि अदालत ने यह निर्णय मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के स्वतंत्र पत्रकार संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
संजय के वकील अंकुर मोदी ने बताया कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश संजय यादव एवं विवेक अग्रवाल ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में 20 दिसंबर तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पुरोहित की जनहित याचिका पर केन्द्र एवं मध्यप्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया था।
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पुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के कदम को चुनौती दी थी।
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गौरतलब है कि इस साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंकुर ने बताया कि अदालत ने यह निर्णय मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के स्वतंत्र पत्रकार संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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संजय के वकील अंकुर मोदी ने बताया कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश संजय यादव एवं विवेक अग्रवाल ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में 20 दिसंबर तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पुरोहित की जनहित याचिका पर केन्द्र एवं मध्यप्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया था।
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पुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के कदम को चुनौती दी थी।
