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व्यापमं मामले में कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया के खिलाफ एफआईआर के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, भोपाल
Updated Thu, 27 Sep 2018 05:06 AM IST
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मध्यप्रदेश व्यापम की बिल्डिंग
व्यापमं मामले में भोपाल की जिला अदालत ने कांग्रेस नेताओं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित चार लोगों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चौथा नाम आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे का है।
भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संतोष शर्मा के परिवाद पर कोर्ट ने श्यामला हिल्स थाना पुलिस को चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार अक्तूबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शर्मा ने परिवाद में कहा था कि चारों लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया और कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 420, 466 व 468 के तहत केस दर्ज कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों भोपाल कोर्ट में परिवाद दायर आरोप लगाया था कि व्यापमं घोटाले की जांच एजेंसियां सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचा रही है। 22 सितंबर को दिग्विजय के कोर्ट में बयान भी हो चुके हैं। इसके बाद ही भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
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भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संतोष शर्मा के परिवाद पर कोर्ट ने श्यामला हिल्स थाना पुलिस को चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार अक्तूबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शर्मा ने परिवाद में कहा था कि चारों लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया और कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धारा 420, 466 व 468 के तहत केस दर्ज कार्रवाई की जानी चाहिए।
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गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों भोपाल कोर्ट में परिवाद दायर आरोप लगाया था कि व्यापमं घोटाले की जांच एजेंसियां सीबीआई, एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचा रही है। 22 सितंबर को दिग्विजय के कोर्ट में बयान भी हो चुके हैं। इसके बाद ही भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
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