{"_id":"61de8e6ad55d1b282435e152","slug":"news-of-relief-for-students-now-admission-in-school-can-be-done-without-transfer-certificate-orders-issued-by-the-government","type":"story","status":"publish","title_hn":"विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर: अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के हो सकेगा स्कूल में दाखिला, सरकार ने जारी किए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर: अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के हो सकेगा स्कूल में दाखिला, सरकार ने जारी किए आदेश
Wed, 12 Jan 2022 01:46 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 12 Jan 2022 01:46 PM IST
सार
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं क्लास के लिए एडमिशन के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इसके अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा के लिए एडमिशन के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इसके अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि सत्र खत्म होने के पहले इसे जमा कराना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी के हस्ताक्षर वाले आदेश के अनुसार स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी पत्र को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होंगे। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सत्र समाप्ति के पूर्व टीसी जमा करानी होगी।
9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहले की तरह ही नियम रहेंगे। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। बता दें कि किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर पहले वाले स्कूल का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है। ये एक जरूरी दस्तावेज माना गया है। पिछले साल सरकार ने बिना टीसी प्रवेश पर रोक लगाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी के हस्ताक्षर वाले आदेश के अनुसार स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी पत्र को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होंगे। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सत्र समाप्ति के पूर्व टीसी जमा करानी होगी।
विज्ञापन
9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहले की तरह ही नियम रहेंगे। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। बता दें कि किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर पहले वाले स्कूल का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है। ये एक जरूरी दस्तावेज माना गया है। पिछले साल सरकार ने बिना टीसी प्रवेश पर रोक लगाई थी।
विज्ञापन
