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इंदौर: वार्ड 58 और 60 में चुनाव तारीखों का ऐलान, दोनों जगह कांग्रेस नेताओं की गई थी पार्षदी

Mon, 31 Aug 2026 09:19 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 31 Aug 2026 09:19 PM IST
सार

इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी और सुनेहरा अंसारी जीते थे। बाद में दोनों की सदस्यता समाप्त होने से यह सीटें रिक्त हुईं थीं। अब दोनों सीटों पर फिर से चुनाव होंगे और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी।

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अनवर और सुनेहरा - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2026 के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस घोषणा के तहत इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 और वार्ड क्रमांक 60 में रिक्त चल रहे पार्षद पदों पर उप चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। आयोग द्वारा जारी तारीखों के अनुसार उप चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 8 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी और उसी दिन से उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
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29 सितंबर को मतदान, 3 अक्टूबर को आएंगे परिणाम
आयोग की अधिसूचना के अनुसार प्रत्याशी 15 सितंबर 2026 तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 16 सितंबर 2026 को की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 18 सितंबर 2026 तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। सभी प्रक्रियाओं के बाद 29 सितंबर 2026 को दोनों वार्डों में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर 2026 को होगी, जिसके बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।
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पार्षदों की सदस्यता समाप्त होने की वजह
यह दोनों वार्ड पूर्व में कांग्रेस पार्षदों के पास थे। वार्ड 58 से निर्वाचित कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर विवादित मामले में वित्तीय सहायता देने के गंभीर आरोप लगे थे। संभागायुक्त द्वारा इस संबंध में दर्ज शिकायत की सुनवाई के बाद उनकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी गई थी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था।
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अदालत के फैसले से निरस्त हुआ निर्वाचन
दूसरी तरफ वार्ड 60 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतीं सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन अदालती आदेश से निरस्त हुआ है। द्वितीय जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नामांकन और निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रत्याशी ने नामांकन के समय जमा किए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति, वित्तीय देनदारियों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों के संबंध में अधूरी और असत्य जानकारी प्रस्तुत की थी।
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