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MP Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया टली

Fri, 17 Dec 2021 07:46 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: रवींद्र भजनी Updated Fri, 17 Dec 2021 07:46 PM IST
सार

मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए 18 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। 
 

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MP Panchayat Chunav: After the decision of the Supreme Court, the process of reservation for district panchayat presidents postponed
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार भी एक कदम पीछे हट गई है। मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने शुक्रवार शाम को आदेश जारी कर 18 दिसंबर को आयोजित जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। 
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पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी सूचना में कहा गया है कि 18 दिसंबर को जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल के ऑडिटोरियम में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग का आरक्षण किया जाना था। कार्यक्रम दो बजे होना था। उक्त कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी।
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दरअसल, संचालनालय ने पहले 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की कार्यवाही रखी थी। मामला उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था। इस वजह से संचालनालय ने आरक्षण प्रक्रिया को चार दिन आगे बढ़ाकर 18 दिसंबर को किया जाना तय किया था। अब यह तारीख अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। 
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दरअसल, शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनावों में ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। 
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