{"_id":"6579b476d20bccddf500ae69","slug":"mp-news-the-one-who-raped-a-minor-will-now-remain-in-jail-till-his-last-breath-2023-12-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला अब आखिरी सांस तक रहेगा जेल में, घर में घुसकर लूटी थी अस्मत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला अब आखिरी सांस तक रहेगा जेल में, घर में घुसकर लूटी थी अस्मत
Wed, 13 Dec 2023 07:11 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 13 Dec 2023 07:11 PM IST
सार
शहडोल के 30 वर्षीय दुष्कर्मी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
Court Room
- फोटो : Social Media
विस्तार
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को शहडोल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। करीब दो साल पहले युवक ने नाबालिग के घर में घुसकर ज्यादती की थी। अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है।
द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल संदीप कुमार सोनी ने 30 वर्षीय आरोपी अवधेश सिंह पिता वैजनाथ गोंड निवासी मलमाथर, गोहपारू जिला शहडोल को भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को फरियादी ने थाना गोहपारू में अपनी पीड़िता पुत्री के साथ उपस्थित होकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि 29 सितंबर 21 को दोपहर 3 बजे मैं अपने गांव बदरा गया था। उसकी पत्नी मजदूरी करने सागर चली गई थी। घर में उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। जब रात करीब साढ़े 9 बजे घर वापस आया तो उसकी नाबालिग लडकी ने बताया कि गांव का अवधेश सिंह रात 9 बजे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आया था और उसके साथ जबरदस्ती की। शोर सुनकर बड़े पापा, बड़ी मम्मी और अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी अवधेश भाग गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल संदीप कुमार सोनी ने 30 वर्षीय आरोपी अवधेश सिंह पिता वैजनाथ गोंड निवासी मलमाथर, गोहपारू जिला शहडोल को भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को फरियादी ने थाना गोहपारू में अपनी पीड़िता पुत्री के साथ उपस्थित होकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि 29 सितंबर 21 को दोपहर 3 बजे मैं अपने गांव बदरा गया था। उसकी पत्नी मजदूरी करने सागर चली गई थी। घर में उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। जब रात करीब साढ़े 9 बजे घर वापस आया तो उसकी नाबालिग लडकी ने बताया कि गांव का अवधेश सिंह रात 9 बजे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आया था और उसके साथ जबरदस्ती की। शोर सुनकर बड़े पापा, बड़ी मम्मी और अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी अवधेश भाग गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
