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सेक्स रैकेट केस: आरोपी प्यारे मियां की 'ऐशगाह' ढहाई गई, मिलीं महंगी शराब की कई बोतलें
Fri, 20 Nov 2020 04:10 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Fri, 20 Nov 2020 04:10 PM IST
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प्यारे मियां
- फोटो : अमर उजाला
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नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण काण्ड के मुख्य आरोपी प्यारे मियां के बंगले का अवैध निर्माण शुक्रवार को ढहा दिया गया। इस दौरान बंगले से महंगी शराब की कई बोतलें और आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। बता दें कि 68 साल के प्यारे मियां न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है।
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इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के भवन निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया कि लालाराम नगर में प्यारे मियां के बंगले की दूसरी मंजिल, बालकनी और भवन के पीछे का हिस्सा ढहा दिया गया। इन जगहों पर आईएमसी की अनुमति के बगैर निर्माण किया गया था।
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उन्होंने बताया, 'प्यारे मियां के बंगले में अवैध तौर पर बनाई गई जिस दूसरी मंजिल को ढहाया गया, वहां एक बार भी बना है। इस जगह से पुलिस ने महंगी शराब की कई बोतलें, ताश की गड्डियां, एक छोटी तलवार और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की हैं। इससे लगता है कि इस जगह को शराबखोरी और अय्याशी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।'
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इस बीच, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यौन शोषण काण्ड का खुलासा जुलाई के दौरान भोपाल में हुआ था, जब रातीबड़ इलाके में पुलिस को चार नाबालिग लड़कियां एक महिला के साथ नशे की हालत में घूमती मिली थीं।
उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़कियों की आपबीती सुनने के बाद भोपाल के एक अखबार के मालिक प्यारे मियां और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ प्रदेश की राजधानी और इंदौर में प्राथमिकियां पंजीबद्ध की गई थीं। ये मामले लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 376 (दुष्कर्म) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए थे।
अधिकारी ने बताया कि यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद भोपाल से फरार प्यारे मियां को जम्मू-कश्मीर से जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जबलपुर की केंद्रीय जेल में बंद है।
