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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh High Court dismisses petition challenging election of MP Dhal Singh Bisen from Balaghat

MP News: बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को हाई कोर्ट से राहत, उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Wed, 08 Feb 2023 08:41 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मध्य प्रदेश Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 08 Feb 2023 08:41 PM IST
सार

बसपा प्रत्याशी कंकर मुजारे ने सांसद बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देते हुए साल 2019 में उक्त चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी तथा नामांकन पत्र में सांसद द्वारा परिजनों की संपत्ति की पूर्ण जानकारी नहीं देने की बात कही गई थी। 

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Madhya Pradesh High Court dismisses petition challenging election of MP Dhal Singh Bisen from Balaghat
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

विस्तार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है।

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बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुजारे ने सांसद बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देते हुए साल 2019 में उक्त चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी तथा नामांकन पत्र में सांसद द्वारा परिजनों की संपत्ति की पूर्ण जानकारी नहीं देने की बात कही गई थी। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किशोर समरिते का नामांकन स्वीकार करने को भी चुनौती दी गई थी।
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याचिका में कहा गया था कि किशोर समरिते ने अपने नामांकन पत्र में झूठी जानकारी दी थी। न्यायालय ने आपराधिक मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। 

हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने इस मामले में पाया कि निर्दलीय प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले थे कि वे भौतिक रूप से चुनाव प्रभावित कर सकें। मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत पर ईवीएम की जांच की गई थी। जांच में ईवीएम सही पाई गई थी। याचिकाकर्ता अन्य आरोप के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। एकलपीठ ने चुनाव याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी।

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