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मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट ने धार विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया

Mon, 20 Nov 2017 04:41 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला Updated Mon, 20 Nov 2017 04:41 PM IST
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Madhya Pradesh high court declares election of Dhar BJP MLA Nina Verma as null and void
नीना वर्मा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने धार से चुनी गईं विधायक नीना वर्मा के निर्वाचन को अधूरे नामांकन कागजात के कारण शून्य घोषत कर दिया है। वकील सुरेश चंद्र भंडारी ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने वर्मा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। 
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यह दूसरा मौका है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य घोषित की गई है। इससे पहले साल 2012 में भी बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने नीना वर्ना का चुनाव शून्य घोषित किया था। 
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सेवानिवृत होने से 7 दिन पहले जस्टिस आलोक वर्मा ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। मामले की अंतिम सुनवाई 21 सितंबर को हुई थी जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि सुरेश चंद्र भंडारी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि नीना वर्मा ने चुनाव नामांकन के दौरान कई जानकारियां या तो अधूरी दी थी या बिल्कुल नहीं दी थी, इस आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाए। 

नीना वर्मा के पति विक्रम वर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
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