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मध्य प्रदेश: बुरहानपुर में पदस्थ एएसपी को 6 महीने की सजा, निलंबित
Fri, 03 Dec 2021 04:32 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 03 Dec 2021 04:32 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार ने बुरहानपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। दीवान को श्योपुर में बतौर एसडीओपी पूरनलाल के साथ मारपीट का दोषी पाया गया है।
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मध्य प्रदेश पुलिस(लोगो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने बुरहानपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। दीवान को श्योपुर की एक अदालत ने 2014 के मामले में दोषी पाया है। उन्हें 6 महीने की जेल और साथ ही उन पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए दीवान का निलंबन हुआ है।
मामला इस प्रकार है- 2014 में दीवान श्योपुर में एसडीओपी थे। इस दौरान उन्होंने पूरनलाल को थाने बुलाकर चार दिन हवालात में रखा था। पिटाई भी की थी। पूरनलाल के शरीर पर कई चोटें आई थीं। इस मामले में श्योपुर के फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने धारा 323, 342 के तहत दीवान को दोषी माना है। यह आदेश 29 नवंबर को जारी हुआ था।
इस नियम के तहत की कार्रवाई- राज्य सरकार ने 2014 में बड़ौदा जिला श्योपुर में एसडीओपी रहे अभिषेक दीवान (वर्तमान में एएसपी बुरहानपुर ) को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (ख) के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में दीवान का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान अभिषेक दीवान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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मामला इस प्रकार है- 2014 में दीवान श्योपुर में एसडीओपी थे। इस दौरान उन्होंने पूरनलाल को थाने बुलाकर चार दिन हवालात में रखा था। पिटाई भी की थी। पूरनलाल के शरीर पर कई चोटें आई थीं। इस मामले में श्योपुर के फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने धारा 323, 342 के तहत दीवान को दोषी माना है। यह आदेश 29 नवंबर को जारी हुआ था।
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इस नियम के तहत की कार्रवाई- राज्य सरकार ने 2014 में बड़ौदा जिला श्योपुर में एसडीओपी रहे अभिषेक दीवान (वर्तमान में एएसपी बुरहानपुर ) को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (ख) के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में दीवान का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान अभिषेक दीवान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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