फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Katni News: Fine of Rs 1.5 crore on two cases of illegal excavation, Collector Court issued orders

Katni News: अवैध उत्खनन के दो मामलों पर डेढ़ करोड़ का जुर्माना, कलेक्टर न्यायालय ने जारी किए आदेश

Fri, 21 Jun 2024 04:51 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 21 Jun 2024 04:51 PM IST
सार

मध्यप्रदेश की कटनी कलेक्टर न्यायालय ने शासकीय भूमि में मुरम के अवैध उत्खनन के मामले पर सुनवाई करते हुए 12 लोगो पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 

विज्ञापन
Katni News: Fine of Rs 1.5 crore on two cases of illegal excavation, Collector Court issued orders
कटनी में मुरम खनन के मामले में बड़ा जुर्माना लगाया गया है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मुरम का अवैध खनन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कलेक्टर कोर्ट ने दो मामलों में डेढ़ करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है। 
विज्ञापन


कटनी जिले के 2 अलग-अलग क्षेत्रों में हुए 10 हजार 422 घनमीटर खनिज गौण मुरम के अवैध उत्खनन, परिवहन मामले पर दो पोकलेन मशीन, पांच हाइवा वाहन पकड़े गए थे। इसका प्रकरण बनाकर खनिज विभाग द्वारा कटनी कलेक्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 12 लोगों पर 5,21,100 रुपये का 15 गुना जोड़कर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 1 करोड़ 56 लाख 33 हजार भरने के आदेश जारी किए हैं। वहीं अवैध उत्खनन में संलिप्त सातों वाहनों को पुलिस अभिरक्षा के बीच थाना परिसर में ही खड़ा करने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन


खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि झरेला ग्राम के खसरा नंबर 78, 79 में खननकर्ताओं द्वारा बीस फीट की खाई बनाते हुए  4442 घनमीटर मुरम उत्खनन और परिवहन किया था। ऐसा ही एक प्रकरण बिलहरी सर्किल के पौड़ी में औचक निरीक्षण दौरान शासकीय भूमि के खसरा संख्या 5.64 में उत्खनन करते एक पोकलेन मशीन सहित तीन हाइवा मिले थे, जिन्होंने बिना अनुमति लिए 5980 घनमीटर खनन कर डाला था। दोनों ही प्रकरण पर जांच पूरी करते हुए उसे कलेक्टर अवि प्रसाद की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 50 रुपए प्रति घनमीटर के हिसाब से 10 हजार 422 घनमीटर पर 5 लाख 21 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक झरेला में हुए अवैध उत्खनन मामले पर सात लोग जिसमें मेसर्स झांझरिया लिमिटेड कंपनी और पोकलेन मशीन मालिक संदीप अग्रवाल, हाईवा मालिक बिट्टू बघेल, चालक शिवप्रसाद, उदय नायक, मनोज लोधी को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही पौड़ी ग्राम में खनन करने पर मेसर्स एसकेआई रेलरोड लिमिटेड कंपनी संचालक, वाहन मालिक, चालक सहित पांच लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed