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Jabalpur: डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में मासिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें, HC के निर्देश

Sun, 11 May 2025 08:53 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 11 May 2025 08:53 PM IST
सार

सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को मासिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका का निराकरण पुलिस की कार्यवाही रिपोर्ट पर किया गया। 

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Submit monthly report to the magistrate in the case of breaking of the statue of Dr. Bhimrao Ambedkar
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिवनी जिले के धूमा थानान्तर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी हलफनामा हाईकोर्ट में उक्त जानकारी हलफनामा के साथ पेश की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह प्रकरण में मासिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे।

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सिवनी निवासी जितेन्द्र अहिरवार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि धूमा थाना अंतर्गत बाजार चौक ग्राम दरगदा 11 फरवरी की रात कुछ लोगों ने डॉ. अंबेडकर की मूर्ति में तोड़फोड़ की। घटना के अगले दिन धूमा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दो माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी सहित अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए गए थे। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्रवाई के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे।
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पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता तथा धूमा थाना प्रभारी शत्रुघ्न पटले की तरफ से हलफनामा के साथ पेश किए गए जवाब में बताया गया प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298, 299 और 324 (2) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना स्थल में कोई सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता नहीं थी। अपराध को अंजाम देने वाले असली अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।

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