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Jabalpur News: पत्नी की घरेलू हिंसा शिकायत निरस्त करने की याचिका खारिज, जानें हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा

Thu, 20 Feb 2025 11:17 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 20 Feb 2025 11:17 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पत्नी की घरेलू हिंसा शिकायत निरस्त करने की याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि यह धारा केवल एफआईआर निरस्त करने की अनुमति देती है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर शिकायत की समीक्षा नहीं की जा सकती। 

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Jabalpur  Review of charge of domestic violence complaint under section 482 of CrPC
high court news

विस्तार

पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम के तहत की गई शिकायत को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की है, जो केवल एफआईआर को निरस्त करने का प्रावधान देती है। इस धारा के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर शिकायत के आरोपों को निरस्त नहीं किया जा सकता।

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जबलपुर निवासी संदीप रघुवंशी और उनके परिवार के सदस्यों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि संदीप ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह को शून्य व अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। इसके पहले पत्नी ने आईपीसी की धारा 498-ए, 377, 506, 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी आपराधिक शिकायतें दर्ज करवाई थीं। हाईकोर्ट ने उनके पिता और बहन के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को पहले ही निरस्त कर दिया था।

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एकलपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत केवल एफआईआर निरस्त कर सकती है, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत की समीक्षा नहीं कर सकती। अधिनियम की धारा 3 में वर्णित तत्वों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी समीक्षा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत संभव नहीं है। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।

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