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जबलपुर: ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित सीट में कटौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Thu, 27 Aug 2026 09:14 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 09:14 PM IST
सार

कृषि विभाग की 444 पदों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस सीटें 10 प्रतिशत से घटाकर 37 किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कृषि विभाग सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। 

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Reduction in seats reserved for the EWS category
ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित सीट में कटौती

विस्तार

कृषि विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की निर्धारित सीटों में कटौती किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

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नर्मदापुरम निवासी मोहित सिंह परमार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कृषि विभाग ने 444 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 निर्धारित थी। आरक्षण नियम के अनुसार दस प्रतिशत सीट ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित की गई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित सीटों की संख्या अचानक घटाकर 37 कर दी गई। 
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याचिका में मांग की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के निर्धारित सीट को अचानक कम किए जाने से इस वर्ग के अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। बिना ठोस कारण के सीटों में कटौती से पात्र अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित कोटे से सीट कम किए जाने का निर्णय अवैधानिक व मनमाना है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कृषि विभाग सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर पूछा कि ईडब्ल्यूएस की निर्धारित सीटों में किस आधार पर कटौती की गई है। एकलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित पांडे ने पैरवी की।

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