MP News: शिक्षिका को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान का आदेश, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Tue, 07 May 2024 07:49 PM IST
सार
MP News: हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक शासकीय कर्मी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : सोशल मीडिया
