फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Order to pay retirement dues to the teacher with 8 percent interest

MP News: शिक्षिका को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान का आदेश, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई

Tue, 07 May 2024 07:49 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 07 May 2024 07:49 PM IST
सार

MP News: हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक शासकीय कर्मी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है।
 

विज्ञापन
Order to pay retirement dues to the teacher with 8 percent interest
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका को 8 फीसदी ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है। सरकार के अधिकारी अदालत की मंशा नहीं समझ रहे और आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता 2018 में सेवानिवृत्त हुई है और उसे अभी तक सेवानिवृत्ति का बकाया नहीं दिया गया, यह बहुत चिंताजनक है। न्यायालय ने मामले में संचालक लोक शिक्षण को निर्देशित किया कि वह संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है।

विज्ञापन

शहडोल निवासी हमीदा बेगम की ओर से यह मामला दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह 2018 में सेवानिवृत्त हो चुकी है। इसके बावजूद उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को पहले जून 1995 में नियुक्ति दी गई, लेकिन अगस्त 1995 में निरस्त कर दी गई। वर्ष 2008 में कोर्ट ने वरिष्ठता के साथ सेवा में बहाली के आदेश दिये थे। इसके बाद याचिकाकर्ता को 2008 से 2016 तक के वेतन का एरियर्स दिया गया, जबकि वो 2018 में सेवानिवृत्त हुई। सुनवाई पश्चात् मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सरकार के रवैये को जमकर आड़े हाथों लेते हुए उक्त निर्देश दिये।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed