Jabalpur: दोषमुक्त होने पर भी नहीं मिल रहा सेवानिवृत्ति भत्ते का लाभ, हाईकोर्ट ने कहा- 90 दिन में करें निराकरण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 24 Jul 2023 11:49 PM IST
सार
याचिका में कहा गया था कि वह सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक शहडोल में वरिष्ठ षाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। गबन के आरोप में उन्हें साल 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करार दिए जाने के बावजूद भी उन्हें सेवानिवृत्ति भत्तों को लाभ प्रदान नहीं किया गया। अब हाईकोर्ट ने 90 दिन में आवेदन का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
