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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Not getting the benefit of retirement allowance even after being acquitted, MPHC said - Redress in 90 days

Jabalpur: दोषमुक्त होने पर भी नहीं मिल रहा सेवानिवृत्ति भत्ते का लाभ, हाईकोर्ट ने कहा- 90 दिन में करें निराकरण

Mon, 24 Jul 2023 11:49 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 24 Jul 2023 11:49 PM IST
सार

याचिका में कहा गया था कि वह सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक शहडोल में वरिष्ठ षाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। गबन के आरोप में उन्हें साल 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करार दिए जाने के बावजूद भी उन्हें सेवानिवृत्ति भत्तों को लाभ प्रदान नहीं किया गया। अब हाईकोर्ट ने 90 दिन में आवेदन का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं। 

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Not getting the benefit of retirement allowance even after being acquitted, MPHC said - Redress in 90 days
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गबन के आरोप में दोषमुक्त होने के बावजूद भी सेवानिवृत्ति भत्ते का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती देते हुए 75 वर्षीय वृद्ध ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने वृद्ध के आवेदन का निराकरण 90 दिनों में करने के आदेश जारी किए हैं।
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बता दें कि याचिकाकर्ता शंकर कुमार चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक शहडोल में वरिष्ठ षाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। गबन के आरोप में उन्हें साल 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया था। जिला न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए मार्च 2023 में उन्हें दोषमुक्त करार किया था। दोषमुक्त करार दिए जाने के बावजूद भी उन्हें सेवानिवृत्ति भत्तों को लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने अभ्यावेदन भी पेश किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका का निराकरण करते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी ने पैरवी की।
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