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MP News: सामान्य प्रशासन विभाग का कूटरचित आदेश पेश करने पर सात साल कैद, कांग्रेस नेता पर अर्थदंड भी लगाया
Wed, 07 Feb 2024 09:22 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 07 Feb 2024 09:22 PM IST
सार
अब्दुल महमूद रंगरेज उर्फ पहलवान ने जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के संबंध में फर्जी आदेश प्रस्तुत किया। इसके जरिये खुद को राज्यमंत्री का दर्जा वाला निरूपित किया था। कोर्ट ने मामले में सात साल की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नंदेश्वर की अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल का कूटरचित आदेश पेश करने वाले आरोपी कांग्रेसी नेता को सात साल की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि फूटाताल बेलबाग निवासी अब्दुल महमूद रंगरेज उर्फ पहलवान ने जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के संबंध में फर्जी आदेश प्रस्तुत किया। इसके जरिये खुद को राज्यमंत्री का दर्जा वाला निरूपित किया। इसकी पतासाजी पर मालूम हुआ कि ऐसा कोई आदेश सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन से जारी ही नहीं हुआ है। ओमती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि फूटाताल बेलबाग निवासी अब्दुल महमूद रंगरेज उर्फ पहलवान ने जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के संबंध में फर्जी आदेश प्रस्तुत किया। इसके जरिये खुद को राज्यमंत्री का दर्जा वाला निरूपित किया। इसकी पतासाजी पर मालूम हुआ कि ऐसा कोई आदेश सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन से जारी ही नहीं हुआ है। ओमती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
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