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MP News: होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत, दो माह का कॉल-ऑफ देने पर अंतरिम रोक
Sun, 22 Oct 2023 09:03 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 22 Oct 2023 09:03 PM IST
सार
होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल-ऑफ देने पर मप्र हाईकोर्ट अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मप्र हाईकोर्ट से दो होमगार्ड सैनिकों को राहत मिली है। जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने आवेदकों को दो माह का कॉल-ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। युगलपीठ ने होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उक्त प्रकरणों को भी संबंधित प्रकरणों के साथ लिंक किए जाने के निर्देश दिए हैं।
ये मामले सीहोर के मणिकांत शर्मा और नर्मदापुरम के आरबी धुर्वे की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि उन्हें एक अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर तीन साल में दो माह का कॉल ऑफ कर दिया है। दरअसल वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुन: एक वर्ष में दो माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया, जिस पर यह मामला दायर किया गया।
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ये मामले सीहोर के मणिकांत शर्मा और नर्मदापुरम के आरबी धुर्वे की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि उन्हें एक अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर तीन साल में दो माह का कॉल ऑफ कर दिया है। दरअसल वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुन: एक वर्ष में दो माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया, जिस पर यह मामला दायर किया गया।
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