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MP News: पूर्व डीजी शर्मा की पेंशन से 50 हजार कटौती के निर्देश, पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में मिलेगी राशि

Thu, 04 Jul 2024 04:02 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 04 Jul 2024 04:02 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेस ने पूर्व डीजीपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्हें हर महीने मिलने वाली एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन में से 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को देने होंगे।

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MP News: Instructions to deduct Rs 50 thousand from the pension of former DG Sharma
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से प्रतिमाह 50 हजार रुपये की कटौती करने के आदेश दिए हैं। ये राशि उनकी पत्नी को हर माह गुजारा भत्ता के रूप में दी जाएगी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को पत्नी को भुगतान की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपये की लिटिगेशन कॉस्ट भी भुगतान करें।
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हाई कोर्ट ने इस मामले में कुटुंब अदालत भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपये देने के आदेश डीजी को दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पूर्व डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसमें से 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव व एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस आदेश की प्रति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलाई का पैसा हर हाल में 10 जुलाई तक भुगतान कर दिया जाए। 
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बता दें कि प्रिया शर्मा ने अधीनस्थ अदालत के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। पहले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था। 
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