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MP News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि देना होगी
Thu, 29 Jun 2023 10:09 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Thu, 29 Jun 2023 10:09 AM IST
सार
नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले जाने और बाद में उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की जेल और दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि पीड़िता को देने का आदेश सुनाया है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
एक नाबालिगा को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी वीरेन्द्र उर्फ भोला को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि पीड़िता को प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 फरवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने अधारताल थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि दोपहर में उनकी बेटी घर से बाहर गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदी कायम करते हुए मामले की जांच पड़ताल करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया।
जिसने अपने कथनों में बताया कि वह आरोपी भोला उर्फ वीरेन्द्र को जानती है जहां पर वह रहते हैं भोला वहीं काम करता है। घटना दिनांक को आरोपी ने उसे डेयरी के बाहर बुलाया और करेली ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं आरोपी ने धमकाया था कि यदि उसके साथ नहीं गई तो उसके पिता को चाकू से मार देगा। पुलिस ने मामले में अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल की जेल और अर्थदंड से दंडित किया है।
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जिसने अपने कथनों में बताया कि वह आरोपी भोला उर्फ वीरेन्द्र को जानती है जहां पर वह रहते हैं भोला वहीं काम करता है। घटना दिनांक को आरोपी ने उसे डेयरी के बाहर बुलाया और करेली ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं आरोपी ने धमकाया था कि यदि उसके साथ नहीं गई तो उसके पिता को चाकू से मार देगा। पुलिस ने मामले में अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल की जेल और अर्थदंड से दंडित किया है।
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