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MP High Court: बताओ केंट बोर्ड में क्यों नहीं कराए जा रहे चुनाव? हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Sat, 06 Aug 2022 12:06 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 06 Aug 2022 12:06 AM IST
सार

केंट बोर्ड में पूर्व की कार्यकारिणी की समयावधि पूर्ण होने के बावजूद भी चुनाव न होने व 17 माह से सिविल से कोई मेम्बर नियुक्त नहीं होने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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MP High Court: Why are elections not being held in Kent Board? High court issued notice and sought answer
court new - फोटो : istock

विस्तार

केंट बोर्ड में पूर्व की कार्यकारिणी की समयावधि पूर्ण होने के बावजूद भी चुनाव न होने व 17 माह से सिविल से कोई मेम्बर नियुक्त नहीं होने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है।
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यह जनहित याचिका केंट बोर्ड जबलपुर के निवर्तमान पार्षद अमरचंद्र बाबरिया की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि केंट बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल पूर्ण हुए एक अरसा बीत गया, इसके बावजूद भी नए चुनाव नहीं कराए गए। इतना ही नहीं आवेदक की ओर से कहा गया कि केंट बोर्ड के संविधान की धारा-13 में हुए बदलाव के बावजूद भी 17 महीने बीत जाने के बाद भी किसी सिविल मेम्बर को नियुक्त नहीं किया गया है। मामले में सचिव डिफेंस मंत्रालय, डीजी डिफेंस व प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरपी कनौजिया ने पक्ष रखा।
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