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MP High Court: चुनाव होने के बाद नहीं दिया टेंट का भुगतान, HC ने निर्वाचन आयोग सहित अन्य को जारी किए नोटिस
Sat, 01 Jun 2024 10:16 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 01 Jun 2024 10:16 PM IST
सार
MP High Court: चुनाव होने के बाद भी टेंट का भुगतान नहीं दिया। ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी किए।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव तथा अनूपपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान लगाए गए टेंट का भुगतान नहीं किए जाने को खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद पाठक ने प्रदेश सरकार के विधि विभाग, मुख्य चुनाव अधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी अनूपपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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अनूपपुर निवासी राधे शिवहरे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2019 तथा अनूपपुर में हुए उपचुनाव के दौरान टेंट लगाने का ठेका उन्हें प्राप्त हुआ था। चुनाव के दौरान उन्होंने निर्देशानुसार सभी स्थानों पर टेंट लगाया था, जिसके भुगतान की राशि लगभग 64 लाख रुपये थी। उसे अभी तक सिर्फ आठ लाख रुपये की राशि भुगतान के रूप में मिली है।
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इस संबंध में उसने प्रदेश के विधि विभाग, मुख्य चुनाव अधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन भी पेश किया था। अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक पांडे ने पैरवी की।
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