फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court Stay on order considering two questions of PSC preliminary exam wrong

MP High Court: पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों के गलत माने जाने के आदेश पर रोक

Fri, 24 May 2024 09:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Fri, 24 May 2024 09:44 PM IST
सार

जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
MP High Court Stay on order considering two questions of PSC preliminary exam wrong
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से लोक सेवा आयोग 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों के उत्तरों को गलत ठहराया है, जिसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को प्रदान करने के आदेश जारी किये थे। लोक सेवा आयोग ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर (दिल्ली) को गलत माना। एकलपीठ ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया।
विज्ञापन


एकलपीठ ने अपने आदेश में डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जांएगे। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया है, उन्हें अंक दिये जाने के आदेश जारी किये थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed